Section 249 of BNS in Hindi: अपराधी को शरण देना

अपराधी को शरण देनाBharatiya Nyaya Sanhita 2023
जब भी कोई अपराध किया जाता है, तो जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को आश्रय देता है या छुपाता है जिसे वह जानता है या उसके पास अपराधी होने पर विश्वास करने का कारण है, उसे कानूनी सजा से बचाने के इरादे से, –
(ए) यदि अपराध मौत से दंडनीय है, तो उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है;
(बी) यदि अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय है, या कारावास से जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है;
(सी) यदि अपराध कारावास से दंडनीय है जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, न कि दस वर्ष तक, तो अपराध के लिए प्रदान की गई अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि सबसे लंबी अवधि के एक-चौथाई भाग तक बढ़ाया जा सकता है। अपराध के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है।
स्पष्टीकरण.-इस धारा में “अपराध” में भारत के बाहर किसी भी स्थान पर किया गया कोई भी कार्य शामिल है, जो यदि भारत में किया जाता है, तो निम्नलिखित में से किसी भी धारा के तहत दंडनीय होगा, अर्थात् 97, 99, 172, 173, 174, 175 , 301,303, 304, 305, 306, 320, 325 और 326 और ऐसा प्रत्येक कार्य, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, दंडनीय माना जाएगा जैसे कि आरोपी व्यक्ति भारत में इसका दोषी रहा हो।
अपवाद.-इस धारा का विस्तार किसी ऐसे मामले पर नहीं होगा जिसमें अपराधी के पति/पत्नी द्वारा शरण देना या छिपाना हो।
रेखांकन
ए, यह जानते हुए कि बी ने डकैती की है, जानबूझकर बी को छुपाता है ताकि उसे कानूनी सजा से बचाया जा सके। यहां, चूंकि बी आजीवन कारावास के लिए उत्तरदायी है, ए तीन साल से अधिक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास के लिए उत्तरदायी है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी है।