Section 251 of BNS in Hindi

Section 251 of BNS in Hindi

जो कोई किसी व्यक्ति को कोई परितोषण देता है या देता है, या देने या देने की पेशकश करता है या करने के लिए सहमत होता है, या उस व्यक्ति द्वारा किसी अपराध को छिपाने के विचार में, या किसी व्यक्ति की स्क्रीनिंग के विचार में, किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को बहाल करता है या बहाल करता है। किसी भी अपराध के लिए कानूनी सजा से, या किसी व्यक्ति को कानूनी सजा दिलाने के उद्देश्य से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने से,–

(ए) यदि अपराध मौत से दंडनीय है, तो सात साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है;
(बी) यदि अपराध आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय है जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है;
(सी) यदि अपराध दस साल तक के कारावास से दंडनीय है, तो अपराध के लिए प्रदान की गई अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जो अपराध के लिए प्रदान की गई कारावास की सबसे लंबी अवधि के एक-चौथाई भाग तक बढ़ सकता है, या जुर्माने से या दोनों से।