Section 261 of BNS in Hindi

Section 261 of BNS in Hindi

जो कोई, एक लोक सेवक होने के नाते, किसी ऐसे व्यक्ति को कारावास में रखने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है जिस पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है या दोषी ठहराया गया है या कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया है, लापरवाही से ऐसे व्यक्ति को कारावास से भागने के लिए पीड़ित करता है, उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसकी अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।