Section 261 of BNS in Hindi: लोक सेवक द्वारा लापरवाही से कारावास या हिरासत से भागना

लोक सेवक द्वारा लापरवाही से कारावास या हिरासत से भागनाBharatiya Nyaya Sanhita 2023
जो कोई, एक लोक सेवक होने के नाते, किसी ऐसे व्यक्ति को कारावास में रखने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है जिस पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है या दोषी ठहराया गया है या कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया है, लापरवाही से ऐसे व्यक्ति को कारावास से भागने के लिए पीड़ित करता है, उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसकी अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।