Section 264 of BNS in Hindi: लोक सेवक की ओर से गिरफ्तार करने में चूक करना, या भागने का कष्ट सहना, ऐसे मामलों में, जिनके लिए अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया है

लोक सेवक की ओर से गिरफ्तार करने में चूक करना, या भागने का कष्ट सहना, ऐसे मामलों में, जिनके लिए अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया हैBharatiya Nyaya Sanhita 2023
जो कोई, एक लोक सेवक होने के नाते, धारा 257, धारा 258 या धारा 259, या किसी अन्य कानून में किसी भी समय के लिए प्रदान नहीं किए गए किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति को पकड़ने, या कारावास में रखने के लिए ऐसे लोक सेवक के रूप में कानूनी रूप से बाध्य है। बलपूर्वक, उस व्यक्ति को पकड़ने में चूक करता है या उसे कारावास से भागने देता है, दंडित किया जाएगा-
(ए) यदि वह जानबूझकर ऐसा करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा; और
(बी) यदि वह लापरवाही से ऐसा करता है, तो दो साल तक की साधारण कारावास, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।