Section 265 of BNS in Hindi: अन्यथा प्रदान न किए गए मामलों में वैध गिरफ्तारी या भागने या बचाव में प्रतिरोध या बाधा

अन्यथा प्रदान न किए गए मामलों में वैध गिरफ्तारी या भागने या बचाव में प्रतिरोध या बाधाBharatiya Nyaya Sanhita 2023
जो कोई भी, किसी भी मामले में धारा 260 या धारा 261 या उस समय लागू किसी अन्य कानून में प्रदान नहीं किया गया है, जानबूझकर खुद की या किसी अन्य व्यक्ति की वैध गिरफ्तारी के लिए कोई प्रतिरोध या अवैध बाधा उत्पन्न करता है, या भाग जाता है या किसी भी हिरासत से भागने का प्रयास करता है जिसमें वह कानूनी रूप से हिरासत में है, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी हिरासत से बचाने या छुड़ाने का प्रयास करता है जिसमें वह व्यक्ति कानूनी रूप से हिरासत में है, तो उसे छह महीने तक की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी। , या जुर्माना, या दोनों के साथ।