Section 269 of BNS in Hindi

Section 269 of BNS in Hindi

जो कोई, किसी अपराध का आरोप लगाया गया है और जमानत या जमानत के बिना बांड पर रिहा किया गया है, वह जमानत या बांड की शर्तों के अनुसार अदालत में उपस्थित होने के लिए पर्याप्त कारण (साबित करने का भार उस पर होगा) के बिना असफल रहता है। , दोनों में से किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के अंतर्गत दंड है—

(ए) उस सज़ा के अलावा जिसके लिए अपराधी उस अपराध के लिए दोषसिद्धि पर उत्तरदायी होगा जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है; और
(बी) बांड को जब्त करने का आदेश देने की अदालत की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।