Section 274 of BNS in Hindi: बिक्री के लिए इच्छित भोजन या पेय में मिलावट

बिक्री के लिए इच्छित भोजन या पेय में मिलावटBharatiya Nyaya Sanhita 2023
जो कोई खाने या पीने की किसी वस्तु में मिलावट करता है, ताकि ऐसी वस्तु को खाने या पीने के रूप में हानिकारक बना सके, ऐसी वस्तु को खाने या पीने के रूप में बेचने का इरादा रखता है, या यह जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जाएगी, छह महीने तक की कैद या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।