Section 274 of BNS in Hindi

Section 274 of BNS in Hindi

जो कोई खाने या पीने की किसी वस्तु में मिलावट करता है, ताकि ऐसी वस्तु को खाने या पीने के रूप में हानिकारक बना सके, ऐसी वस्तु को खाने या पीने के रूप में बेचने का इरादा रखता है, या यह जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जाएगी, छह महीने तक की कैद या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।