Section 279 of BNS in Hindi

Section 279 of BNS in Hindi

जो कोई भी स्वेच्छा से किसी सार्वजनिक झरने या जलाशय के पानी को दूषित या गंदा करता है, ताकि इसे उस उद्देश्य के लिए कम उपयुक्त बना सके जिसके लिए इसका सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है, उसे छह महीने तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। , या जुर्माना जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से।