Section 281 of BNS in Hindi: सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाना या सवारी करना

सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाना या सवारी करना Bharatiya Nyaya Sanhita 2023
281. जो कोई, किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाता है या सवार होकर हांकता है जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
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सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाना” (धारा 281, भारतीय न्याय संहिता 2023) पर आधारित फ्लोचार्ट हिंदी में:

📌 संक्षिप्त जानकारी:
यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही या उतावलेपन से वाहन चलाता है, जिससे किसी की जान को खतरा हो या चोट लगने की संभावना बने — तो यह अपराध है।
सजा:
अधिकतम 6 माह का कारावास,
या ₹1000 तक जुर्माना,
या दोनों।