Section 281 of BNS in Hindi: सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाना या सवारी करना

सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाना या सवारी करनाBharatiya Nyaya Sanhita 2023
281. जो कोई, किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाता है या सवार होकर हांकता है जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।