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Section 282 of BNS in Hindi

Section 282 of BNS in Hindi

जो कोई भी किसी जहाज को इतने उतावलेपन या लापरवाही से चलाएगा कि मानव जीवन को खतरे में डाल देगा, या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट पहुंचाने की संभावना होगी, उसे छह महीने तक की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी। , या जुर्माना जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से।