Section 284 of BNS in Hindi: असुरक्षित या अतिभारित जहाज में किराये के लिए पानी द्वारा व्यक्ति को ले जाना

असुरक्षित या अतिभारित जहाज में किराये के लिए पानी द्वारा व्यक्ति को ले जानाBharatiya Nyaya Sanhita 2023
जो कोई जानबूझकर या लापरवाही से किसी व्यक्ति को किसी जहाज में पानी के द्वारा ले जाता है, या किराए पर ले जाता है, जब वह जहाज ऐसी स्थिति में है या इतना भरा हुआ है कि उस व्यक्ति के जीवन को खतरे में डाल सकता है, तो उसे कारावास की सजा दी जाएगी। या तो एक अवधि के लिए विवरण जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ।