Section 285 of BNS in Hindi: सार्वजनिक रास्ते या नेविगेशन लाइन में खतरा या बाधा

सार्वजनिक रास्ते या नेविगेशन लाइन में खतरा या बाधा Bharatiya Nyaya Sanhita 2023
जो कोई भी, कोई कार्य करके, या अपने कब्जे में या अपने आरोप के तहत किसी भी संपत्ति के साथ आदेश लेने में चूक करके, किसी भी सार्वजनिक रास्ते या नेविगेशन की सार्वजनिक लाइन में किसी भी व्यक्ति को खतरा, बाधा या चोट पहुंचाता है, उसे दंडित किया जाएगा। जुर्माना जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
सारांश:
- यदि कोई व्यक्ति
- किसी कार्य से, या
- अपनी कब्जे या नियंत्रण में संपत्ति के प्रति लापरवाही से,
किसी सार्वजनिक रास्ते या सार्वजनिक नौवहन लाइन में
- खतरा,
- बाधा, या
- चोट
पहुंचाता है,
तो वह दंडनीय होगा।
दंड:
- केवल जुर्माना,
- जो ₹5000 तक लगाया जा सकता है।
