Section 285 of BNS in Hindi

Section 285 of BNS in Hindi

जो कोई भी, कोई कार्य करके, या अपने कब्जे में या अपने आरोप के तहत किसी भी संपत्ति के साथ आदेश लेने में चूक करके, किसी भी सार्वजनिक रास्ते या नेविगेशन की सार्वजनिक लाइन में किसी भी व्यक्ति को खतरा, बाधा या चोट पहुंचाता है, उसे दंडित किया जाएगा। जुर्माना जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।