Section 29 of BNS in Hindi: ऐसे कृत्यों का बहिष्कार जो क्षति से स्वतंत्र रूप से अपराध हैं

ऐसे कृत्यों का बहिष्कार जो क्षति से स्वतंत्र रूप से अपराध हैंBharatiya Nyaya Sanhita 2023
धारा 21, 22 और 23 में अपवाद उन कृत्यों पर लागू नहीं होते हैं जो किसी भी नुकसान से स्वतंत्र रूप से अपराध हैं जो वे सहमति देने वाले व्यक्ति को पहुंचा सकते हैं, या पैदा करने का इरादा रखते हैं, या होने की संभावना जानते हैं, या किसकी ओर से सहमति दी गई है.
रेखांकन
गर्भपात करना (जब तक कि महिला के जीवन को बचाने के उद्देश्य से सद्भावना से नहीं किया गया हो) किसी भी नुकसान से स्वतंत्र रूप से अपराध है जो इससे महिला को हो सकता है या पहुंचाने का इरादा हो। इसलिए, यह “ऐसे नुकसान के कारण” कोई अपराध नहीं है; और ऐसे गर्भपात के लिए महिला या उसके अभिभावक की सहमति इस कृत्य को उचित नहीं ठहराती है।