Section 290 of BNS in Hindi

Section 290 of BNS in Hindi

जो कोई किसी इमारत को गिराने, मरम्मत करने या निर्माण करने में जानबूझकर या लापरवाही से उस इमारत के साथ ऐसे उपाय करने से चूक जाता है जो उस इमारत या उसके किसी हिस्से के गिरने से मानव जीवन को होने वाले किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त हो। छह महीने तक की कैद या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।