Section 293 of BNS in Hindi

Section 293 of BNS in Hindi

जो कोई सार्वजनिक उपद्रव को दोहराता है या जारी रखता है, उसे किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा शामिल किया गया है जिसके पास ऐसे उपद्रव को न दोहराने या जारी रखने के लिए ऐसा निषेधाज्ञा जारी करने का कानूनी अधिकार है, तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह महीने तक हो सकती है, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से।