Section 294 of BNS in Hindi: अश्लील पुस्तकों आदि की बिक्री, आदि

अश्लील पुस्तकों आदि की बिक्री, आदिBharatiya Nyaya Sanhita 2023
(1) उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए, एक किताब, पैम्फलेट, कागज, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व, आकृति या कोई अन्य वस्तु, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी भी सामग्री का प्रदर्शन शामिल है, को माना जाएगा यदि यह कामुक है या धार्मिक हित को आकर्षित करता है या इसका प्रभाव है, या (जहां इसमें दो या दो से अधिक अलग-अलग आइटम शामिल हैं) तो इसके किसी भी आइटम का प्रभाव अश्लील है, यदि समग्र रूप से लिया जाए, जैसे कि भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति होती है और भ्रष्ट व्यक्ति, जो सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें निहित या सन्निहित मामले को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना रखते हैं।
(2) जो भी—
(ए) किसी भी अश्लील पुस्तक, पैम्फलेट को बेचता है, किराए पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी भी तरीके से प्रचलन में लाता है, या बिक्री, किराए, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शनी या परिसंचरण के प्रयोजनों के लिए बनाता है, उत्पादन करता है या अपने कब्जे में रखता है। कागज, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व या आकृति या कोई अन्य अश्लील वस्तु, चाहे वह किसी भी तरीके से हो; या
(बी) उपरोक्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी अश्लील वस्तु का आयात, निर्यात या संप्रेषण करता है, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसी वस्तु बेची जाएगी, किराए पर दी जाएगी, वितरित की जाएगी या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी या किसी भी तरीके से प्रचलन में लाई जाएगी; या
(सी) किसी ऐसे व्यवसाय में भाग लेता है या उससे लाभ प्राप्त करता है जिसके दौरान वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त किसी भी उद्देश्य के लिए ऐसी किसी भी अश्लील वस्तु का उत्पादन, खरीद, रखा, आयात, निर्यात, संप्रेषण किया जाता है। , सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित या किसी भी तरीके से प्रचलन में लाया गया; या
(डी) विज्ञापन देता है या किसी भी माध्यम से यह बताता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में लगा हुआ है या शामिल होने के लिए तैयार है जो इस धारा के तहत अपराध है, या ऐसी कोई अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या उसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है; या
(ई) कोई ऐसा कार्य करने की पेशकश करता है या प्रयास करता है जो इस धारा के तहत अपराध है, तो पहली बार दोषी पाए जाने पर दो साल तक की कैद और पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और, दूसरी या बाद की सजा की स्थिति में, किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी, जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
अपवाद.—यह खंड—
तक विस्तारित नहीं है (ए) कोई किताब, पैम्फलेट, कागज, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व या आकृति –
(i) जिसका प्रकाशन इस आधार पर जनता की भलाई के लिए उचित साबित हो कि ऐसी पुस्तक, पैम्फलेट, कागज, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व या चित्र विज्ञान, साहित्य, कला या सीखने के हित में है या सामान्य चिंता की अन्य वस्तुएँ; या (ii) जिसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए वास्तविक रूप से रखा या उपयोग किया जाता है;
(बी) कोई भी प्रतिनिधित्व मूर्तिकला, उत्कीर्ण, चित्रित या अन्यथा प्रस्तुत किया गया है—
(i) प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अर्थ के अंतर्गत कोई भी प्राचीन स्मारक; या
(ii) किसी भी मंदिर पर, या मूर्तियों के परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी कार पर, या किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए रखी या इस्तेमाल की जाने वाली।