Section 295 of BNS in Hindi

Section 295 of BNS in Hindi

295. जो कोई, किसी शिशु को कोई ऐसी अश्लील वस्तु, जो धारा 294 में निर्दिष्ट है, बेचेगा, भाडे पर देता है, वितरण करता है, प्रदर्शित करता है या परिचालित करता है या ऐसा करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करता है प्रथम दोषसि‌द्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चात्‌वर्ती दोषसि‌द्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।