Section 296 of BNS in Hindi

Section 296 of BNS in Hindi

296. जो कोई,
(क) किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करता है; या
अश्लील कार्य और गाने ।
(ख) किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने, पवांडे या शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा, जिससे दूसरों को क्षोभ होता है.
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।