Section 302 of BNS in Hindi

Section 302 of BNS in Hindi

जो कोई, किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जानबूझकर इरादे से, उस व्यक्ति की सुनवाई में कोई शब्द बोलता है या कोई आवाज निकालता है या उन व्यक्तियों की दृष्टि में कोई इशारा करता है या उस व्यक्ति की दृष्टि में कोई वस्तु रखता है , किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।