Section 305 of BNS in Hindi

Section 305 of BNS in Hindi

305. जो कोई,
(क) ऐसे किसी भवन, तम्बू या जलयान में चोरी करता है, जो मानव निवास के रूप में, या संपति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता है या
(ख) ऐसे किसी यातायात के साधन में चोरी करता है, जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया जाता है या
(ग) ऐसे किसी यातायात के साधन से किसी वस्तु या माल की चोरी करता है. जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया जाता है; या
(घ) किसी पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक की चोरी करता है; या
(ङ) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की किसी संपति की चोरी करता है.
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी,