Section 306 of BNS in Hindi

Section 306 of BNS in Hindi

जो कोई क्लर्क या नौकर होते हुए, या क्लर्क या नौकर की हैसियत से नियोजित होते हुए, अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे में किसी संपत्ति के संबंध में चोरी करेगा, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। सात साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना होगा।