Section 310 of BNS in Hindi: डकैती

डकैतीBharatiya Nyaya Sanhita 2023
(1) जब पांच या अधिक व्यक्ति मिलकर डकैती करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, या जहां डकैती करने या करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों की पूरी संख्या, और ऐसे कार्य में उपस्थित और सहायता करने वाले व्यक्तियों की संख्या पांच या अधिक होती है , ऐसा करने, प्रयास करने या सहायता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को “डकैती” करने वाला कहा जाता है।
(2) जो कोई भी डकैती करेगा, उसे आजीवन कारावास या दस साल तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
(3) यदि पांच या अधिक व्यक्तियों में से कोई एक, जो मिलकर डकैती कर रहे हैं, डकैती करते समय हत्या कर देता है, तो उन व्यक्तियों में से प्रत्येक को मौत की सजा दी जाएगी, या आजीवन कारावास, या एक अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा दी जाएगी। दस वर्ष से कम, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
(4) जो कोई भी डकैती करने की तैयारी करेगा, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
(5) जो कोई भी डकैती करने के उद्देश्य से इकट्ठे हुए पांच या अधिक व्यक्तियों में से एक है, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
(6) जो कोई भी आदतन डकैती करने के उद्देश्य से जुड़े व्यक्तियों के गिरोह से संबंधित है, उसे आजीवन कारावास या कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।