Section 311 of BNS in Hindi

Section 311 of BNS in Hindi

यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक हथियार का उपयोग करता है, या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है, या किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, तो ऐसे अपराधी को कारावास की सजा दी जाएगी। सात वर्ष से कम न हो.