Section 313 of BNS in Hindi: लुटेरों, डकैतों, आदि के गिरोह से संबंधित होने के लिए सजा

लुटेरों, डकैतों, आदि के गिरोह से संबंधित होने के लिए सजाBharatiya Nyaya Sanhita 2023
जो कोई भी आदतन चोरी या डकैती करने वाले व्यक्तियों के गिरोह से संबंधित है, और डकैतों का गिरोह नहीं है, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।