Section 313 of BNS in Hindi

Section 313 of BNS in Hindi

जो कोई भी आदतन चोरी या डकैती करने वाले व्यक्तियों के गिरोह से संबंधित है, और डकैतों का गिरोह नहीं है, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।