Section 318 of BNS in Hindi: धोखाधड़ी

धोखाधड़ीBharatiya Nyaya Sanhita 2023
318. (1) जो कोई, किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे. या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपति को रख रखे या साशय उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे, जिसे वह यदि उसे प्रत्येक प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो, न करता, या करने का लोप न करता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या साम्पत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है, या कारित होनी सम्भव्य है, वह छल करता है, यह कहा जाता है।
स्पष्टीकरण तर्यो का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत प्रवंचना है।