Section 325 of BNS in Hindi: जानवर को मारकर या अपंग बनाकर शरारत करना

जानवर को मारकर या अपंग बनाकर शरारत करनाBharatiya Nyaya Sanhita 2023
325. जो कोई, किसी जीव-जन्तु का वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।