Section 333 of BNS in Hindi

Section 333 of BNS in Hindi

333. जो कोई, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की, या किसी व्यक्ति पर हमला करने की, या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की या किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके गृह-अतिचार करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita 2023) की धारा 333 का सारांश और उसका एक चार्ट में रूपांतरण दिया गया है:

 🔹 धारा 333 – सरल और संक्षिप्त रूप में

अगर कोई व्यक्ति:

  • किसी को चोट पहुँचाने,
  • हमला करने,
  • गलत तरीके से रोकने,
  • या डराने की तैयारी करके
  • किसी के घर में जबरन घुसता है (गृह-अतिचार करता है),

तो उसे: 7 साल तक की जेल, और जुर्माना की सजा हो सकती है।

यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita 2023) की धारा 333 का एक चार्ट में रूपांतरण दिया गया है: