Section 334 of BNS in Hindi: बेईमानी से संपत्ति वाले पात्र को तोड़ना

बेईमानी से संपत्ति वाले पात्र को तोड़नाBharatiya Nyaya Sanhita 2023
(1) जो कोई बेईमानी से या शरारत करने के इरादे से, किसी बंद पात्र को तोड़ता है या खोलता है जिसमें संपत्ति होती है या जिसके बारे में उसका मानना है कि उसे दो साल तक की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, या जुर्माने से, या दोनों से।
(2) जो कोई किसी बंद पात्र को सौंपा गया है जिसमें संपत्ति है या जिसके बारे में उसका मानना है कि उसे खोलने का अधिकार नहीं है, बेईमानी से, या शरारत करने के इरादे से, उस पात्र को तोड़ देगा या खोल देगा, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अवधि के लिए जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।