Section 338 of BNS in Hindi

Section 338 of BNS in Hindi

338. जो कोई, किसी ऐसी दस्तावेज की, जिसका कोई मूल्यवान प्रतिभूति या वसीयत या पुत्र के दत्तकग्रहण का प्राधिकार होना तात्पर्थित हो, या जिसका किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अन्तरण का, या उस पर के मूलधन, व्याज या लाभांश को प्राप्त करने का, या किसी धन, चल सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने या परिदत करने का प्राधिकार होना तात्पर्थित हो, या किसी दस्तावेज को, जिसका धन दिए जाने की अभिस्वीकृति करने वाला निस्तारणपत्र या रसीद होना, या किसी चल संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के परिदान के लिए निस्तारणपत्र या रसीद होना तात्पर्थित हो, कूटरचना करता है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।