Section 342 of BNS in Hindi

Section 342 of BNS in Hindi

(1) जो कोई भी इस संहिता की धारा 336 में वर्णित किसी दस्तावेज़ को प्रमाणित करने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री, किसी उपकरण या चिह्न की नकल करता है, इस इरादे से कि ऐसे उपकरण या चिह्न का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाएगा। किसी दस्तावेज़ को प्रामाणिकता का आभास देने के लिए उसे जाली बनाया गया है या उसके बाद ऐसी सामग्री पर जाली बनाई गई है, या जिसने ऐसे इरादे से अपने कब्जे में कोई ऐसी सामग्री रखी है जिस पर या उसके पदार्थ में ऐसे किसी उपकरण या चिह्न की नकल की गई है, आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(2) जो कोई भी इस संहिता की धारा 336 में वर्णित दस्तावेजों के अलावा किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री, किसी उपकरण या चिह्न की नकल करता है, यह इरादा रखता है कि ऐसा उपकरण या चिह्न किसी भी दस्तावेज़ को प्रामाणिकता का आभास देने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे तब जाली बनाया गया था या उसके बाद ऐसी सामग्री पर जाली बनाया गया था, या जिसके पास ऐसे इरादे से कोई ऐसी सामग्री है, जिसके पदार्थ पर या उसके पदार्थ पर ऐसा कोई उपकरण या निशान है। जालसाजी की गई, तो सात साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।