Section 346 of BNS in Hindi

Section 346 of BNS in Hindi

जो कोई किसी संपत्ति चिह्न को इस आशय से या यह जानते हुए कि वह इसके द्वारा किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है, हटाएगा, नष्ट करेगा, विरूपित करेगा या उसमें कुछ जोड़ देगा, उसे एक वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। या जुर्माने से, या दोनों से।