Section 349 of BNS in Hindi: नकली संपत्ति चिह्न से चिह्नित सामान बेचना

नकली संपत्ति चिह्न से चिह्नित सामान बेचनाBharatiya Nyaya Sanhita 2023
जो कोई भी किसी सामान या चीजों को बेचता है, या प्रदर्शित करता है, या बिक्री के लिए अपने कब्जे में रखता है, जिस पर नकली संपत्ति का निशान लगा होता है या उस पर या किसी मामले, पैकेज या अन्य पात्र पर या जिसमें ऐसे सामान होते हैं, , जब तक कि वह साबित न कर दे-
(ए) कि, इस धारा के खिलाफ अपराध करने के खिलाफ सभी उचित सावधानियां बरतने के बाद, कथित अपराध के कमीशन के समय उसके पास निशान की वास्तविकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था; और
(बी) अभियोजक द्वारा या उसकी ओर से की गई मांग पर, उसने उन व्यक्तियों के संबंध में अपनी शक्ति में सभी जानकारी दी, जिनसे उसने ऐसे सामान या चीजें प्राप्त कीं; या
(सी) अन्यथा उसने निर्दोष रूप से कार्य किया है, उसे एक वर्ष तक के कारावास, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।