Section 351 of BNS in Hindi

Section 351 of BNS in Hindi

351. (1) जो कोई, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति करने की धमकी, उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए, या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है।
स्पष्टीकरण किसी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति करने की धमकी जिससे वह व्यक्ति, जिसे धमकी दी गई है, हितबद्ध हो, इस धारा के अन्तर्गत आता है।
दृष्टांत
सिविल वाद चलाने से रोकने के लिए ख को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से ख के घर को जलाने की धमकी क देता है। क आपराधिक अभित्रास का दोषी है।
(2) जो कोई, आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
(3) जो कोई, धमकी, मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की, या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश कारित करने की या मृत्यु दण्ड से या आजीवन कारावास से, या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की, या किसी महिला पर असतित्व का लांछन लगाने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास का अपराध करता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
(4) जो कोई, अनाम संसूचना द्वारा या उस व्यक्ति का, जिसने धमकी दी हो, नाम या निवास-स्थान छिपाने की पूर्वावधानी करके आपराधिक अभित्रास का अपराध करता है, वह उपधारा (1) के अधीन उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड के अतिरिक्त, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा ।


🔍 सारांश: आपराधिक धमकी – धारा 351, भारतीय न्याय संहिता 2023

धारा 351 आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation) से संबंधित है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कोई व्यक्ति यदि जानबूझकर किसी को डराने या उससे कोई कार्य करवाने/रुकवाने के उद्देश्य से धमकी देता है, तो यह अपराध की श्रेणी में आता है।

मुख्य बिंदु:

  1. अपराध की परिभाषा:
    • किसी व्यक्ति को या उसके किसी हितधारक को शरीर, संपत्ति या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, ताकि:
      • डर पैदा किया जा सके, या
      • उससे कोई कार्य कराया जा सके जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, या
      • किसी वैध कार्य को न करने के लिए मजबूर किया जा सके।
  2. स्पष्टीकरण:
    • मृत व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान की धमकी भी इसमें शामिल है, यदि उससे संबद्ध व्यक्ति हितबद्ध हो।
  3. दृष्टांत:
    • यदि कोई व्यक्ति (क) दूसरे व्यक्ति (ख) को सिविल वाद न चलाने के लिए उसके घर को जलाने की धमकी देता है, तो वह आपराधिक धमकी का दोषी है।
  4. दंड का प्रावधान:
    • (1) सामान्य आपराधिक धमकी: अधिकतम 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों
    • (2) गंभीर धमकी जैसे:
      • मृत्यु, गंभीर चोट, आगजनी, बलात्कार, अपमानजनक लांछन इत्यादि।
      अधिकतम 7 वर्ष का कारावास, जुर्माना, या दोनों
    • (3) गुमनाम या छिपकर धमकी देने पर: उपरोक्त सजा के अतिरिक्त 2 वर्ष तक का अतिरिक्त कारावास

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