Section 355 of BNS in Hindi: शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार

शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहारBharatiya Nyaya Sanhita 2023
जो कोई, मतता की हालत में किसी लोक स्थान में, या किसी ऐसे स्थान में, जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो, आता है और वहां इस प्रकार का आचरण करता है जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ हो, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि चौबीस घंटे तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, या सामुदायिक सेवा से, दंडित किया जाएगा ।