Section 37 of BNS in Hindi: ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं है

ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं हैBharatiya Nyaya Sanhita 2023
(1) निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है,––
(ए) किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो उचित रूप से मृत्यु या गंभीर चोट की आशंका का कारण नहीं बनता है, यदि किया जाता है, या करने का प्रयास किया जाता है, तो एक लोक सेवक द्वारा अपने कार्यालय के रंग के तहत अच्छे विश्वास में कार्य करना, हालांकि वह कार्य नहीं हो सकता है कानून द्वारा सख्ती से उचित;
(बी) किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो उचित रूप से मृत्यु या गंभीर चोट की आशंका का कारण नहीं बनता है, यदि किया जाता है, या करने का प्रयास किया जाता है, तो अपने कार्यालय के रंग के तहत अच्छे विश्वास में कार्य करने वाले लोक सेवक के निर्देश से, हालांकि वह निर्देश हो सकता है कानून द्वारा सख्ती से उचित नहीं होगा;
(सी) ऐसे मामलों में जिनमें सार्वजनिक प्राधिकरणों की सुरक्षा का सहारा लेने का समय है।
(2) किसी भी मामले में निजी बचाव का अधिकार रक्षा के उद्देश्य से आवश्यक से अधिक नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित नहीं है।
स्पष्टीकरण 1.- कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा किए गए या किए जाने के प्रयास के विरुद्ध निजी बचाव के अधिकार से वंचित नहीं है, जब तक कि वह नहीं जानता या उसके पास विश्वास करने का कारण नहीं है, कि कार्य करने वाला व्यक्ति ऐसे लोक सेवक.
स्पष्टीकरण 2.- कोई व्यक्ति लोक सेवक के निर्देश पर किए गए या किए जाने के प्रयास के विरुद्ध निजी बचाव के अधिकार से वंचित नहीं है, जब तक कि वह नहीं जानता हो, या उसके पास विश्वास करने का कारण न हो कि वह कार्य करने वाला व्यक्ति है ऐसे निर्देश के अनुसार कार्य कर रहा है, या जब तक कि ऐसा व्यक्ति उस प्राधिकार को नहीं बताता जिसके तहत वह कार्य करता है, या यदि उसके पास लिखित रूप में अधिकार है, जब तक कि वह मांगे जाने पर ऐसा प्राधिकार प्रस्तुत नहीं करता है।