Section 42 of BNS in Hindi

Section 42 of BNS in Hindi

यदि अपराध, जिसे करना, या करने का प्रयास करना निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग करना संभव बनाता है, चोरी, शरारत या आपराधिक अतिचार है, धारा 41 में निर्दिष्ट किसी भी विवरण में से नहीं, तो वह अधिकार नहीं है इसका विस्तार स्वैच्छिक रूप से मृत्यु कारित करने तक नहीं है, बल्कि इसका विस्तार, धारा 37 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों के अधीन, गलती करने वाले को स्वैच्छिक रूप से मृत्यु के अलावा कोई अन्य नुकसान कारित करने तक है।