Section 61 of BNS in Hindi

Section 61 of BNS in Hindi

61. (1) जब दो या अधिक व्यक्ति-
(क) कोई अवैध कार्य; या
(ख) कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने के लिए सामान्य उद्देश्य से सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है:
परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी, जब तक कि सहमति के अतिरिक्त कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता ।
स्पष्टीकरण यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उ‌द्देश्य है या उस उद्देश्य का आनुषंगिक मात्र है।
(2) जो कोई, –
(क) मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था;
(ख) पूर्वोक्त रूप से दंडनीय किसी अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

यहां आपराधिक साजिश से संबंधित 5 प्रमुख सवाल और उनके संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं:

1. आपराधिक साजिश क्या है?

जब दो या दो से अधिक लोग किसी अवैध कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं, तो उसे आपराधिक साजिश कहा जाता है।

2. क्या केवल योजना बनाना अपराध है?

नहीं, केवल योजना बनाना अपराध नहीं है। अपराध तभी होता है जब योजना को क्रियान्वित किया जाता है।

3. आपराधिक साजिश में दंड क्या है?

  • गंभीर अपराध के लिए साजिश करने पर, आरोपी को उसी तरह दंडित किया जाएगा जैसे उसने स्वयं अपराध किया हो।
  • हल्के अपराध की साजिश पर, 6 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

4. क्या केवल साजिश में शामिल होना अपराध है?

हां, साजिश में शामिल होने पर भी दंड मिल सकता है, भले ही अपराध पूरा न हुआ हो।

5. कितने लोग साजिश में शामिल हो सकते हैं?

साजिश में दो या दो से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं, और इसमें कोई सीमा नहीं होती।