Section 64 of BNS in Hindi

Section 64 of BNS in Hindi

 

 (1) जो कोई, उपधारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
(2) जो कोई-
(क) पुलिस अधिकारी होते हुए-
(i) उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर, जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त है, बलात्संग करता है; या
(ii) किसी थाने के परिसर में बलात्संग करता है; या
(iii) ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में, किसी महिला से बलात्संगकरता है; या
(ख) लोक सेवक होते हुए, ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में की किसी महिला से बलात्संग करता है; या
(ग) केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में अभिनियोजित सशस्त्र बलों का सदस्य होते हुए, उस क्षेत्र में बलात्संग करता है; या
(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी कारागार, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या महिलाओं या शिशुओं की किसी संस्था के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में होते हुए, ऐसे कारागार, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था के किसी अंतःवासी से बलात्संग करता है; या
(ङ) किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में होते हुए, उस अस्पताल में किसी महिला से बलात्संग करता है; या
(च) किसी महिला का नातेदार, संरक्षक या उसका अध्यापक या उसके प्रति विश्वास या प्राधिकार की हैसियत में का कोई व्यक्ति होते हुए, उस महिला से बलात्संग करता है; या(छ) सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान बलात्संग करता है; या
(ज) किसी महिला से यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, बलात्संग करता है; या
(झ) उस महिला से, जो सम्मति देने में असमर्थ है, बलात्संग करता है; या
(ञ) किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए, उस महिला से बलात्संग करता है या
(ट) मानसिक या शारीरिक असमर्थता से ग्रसित किसी महिला से बलात्संग करता है; या
(ठ) बलात्संग करते समय किसी महिला को गंभीर शारीरिक अपहानि कारित करता है या अपंग बनाता है या विद्रूपित करता है या उसके जीवन को संकटापन्न करता है; या
(ड) उसी महिला से बार-बार बलात्संग करता है,


तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति का शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

स्पष्टीकरण

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, –
(क) “सशस्त्र बल” से नौसेना, सेना और वायु सेना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सशस्त्र बलों का कोई सदस्य भी है, जिसमें ऐसे अर्धसैनिक बल और कोई सहायक बल भी सम्मिलित हैं, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हैं;


(ख) “अस्पताल” से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी ऐसी संस्था का अहाता भी है, जो स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्तियों को या चिकित्सीयदेखरेख या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों के प्रवेश और उपचार करने के लिए है :


(ग) “पुलिस अधिकारी” का वही अर्थ होगा जो पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन “पुलिस” पद में उसका है;


(घ) “महिलाओं या शिशुओं की संस्था” से ऐसी संस्था अभिप्रेत है चाहे वह अनाथालय या उपेक्षित महिलाओं या शिशुओं के लिए घर या विधवा आश्रम या किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई संस्था हो, जो महिलाओं और शिशुओं को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित और अनुरक्षित है ।


यह प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की बलात्संग से संबंधित धारा का विस्तृत विवरण है, जिसमें सामान्य बलात्संग और विशेष परिस्थितियों में किए गए बलात्संग के लिए सख्त दंड का प्रावधान है। नीचे इसका सरल सारांश और एक चार्ट दिया गया है।


📘 सरल सारांश (Summary in Hindi)

🔹 धारा का उद्देश्य:

बलात्संग (rape) के अपराध और विशेष परिस्थितियों में इसके लिए सख्त सजा निर्धारित करना।


🔸 (1) सामान्य बलात्संग:

  • दंड: न्यूनतम 10 वर्ष का कठोर कारावास (कम नहीं हो सकता), अधिकतम आजीवन कारावास (शेष जीवनकाल तक) और जुर्माना

🔸 (2) विशेष परिस्थितियाँ (जहाँ अपराध की गंभीरता अधिक मानी जाती है):

यदि बलात्संग निम्न में से किसी भी स्थिति में होता है, तो सजा अधिक कठोर होगी (10 वर्ष से कम नहीं, और शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास तक संभव):

  1. पुलिस अधिकारी द्वारा – थाने में, थाने की सीमा में या अभिरक्षा में
  2. लोक सेवक द्वारा – सरकारी अभिरक्षा में
  3. सशस्त्र बल का सदस्य – तैनात क्षेत्र में
  4. कारागार/अनाथालय आदि के कर्मचारी – संस्थान की महिला से
  5. अस्पताल के कर्मचारी – अस्पताल की महिला से
  6. रिश्तेदार/अध्यापक/अभिभावक आदि – जो महिला पर अधिकार या भरोसे की स्थिति में हो
  7. सांप्रदायिक हिंसा के दौरान
  8. गर्भवती महिला से बलात्संग
  9. सम्मति देने में असमर्थ महिला से
  10. नियंत्रण या प्रभाव में रह रही महिला से
  11. मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ महिला से
  12. गंभीर शारीरिक चोट, विकलांगता या जीवन संकट पहुँचाना
  13. उसी महिला से बार-बार बलात्संग करना

🔹 स्पष्टीकरण:

  • सशस्त्र बल: सेना, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बल आदि।
  • अस्पताल: जहाँ चिकित्सा देखरेख या पुनर्वास होता है।
  • पुलिस अधिकारी: पुलिस अधिनियम, 1861 के अनुसार।
  • महिला/शिशु संस्था: अनाथालय, विधवा आश्रम, देखरेख केंद्र आदि।