Section 66 of BNS in Hindi

Section 66 of BNS in Hindi

जो कोई, धारा 64 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत दंडनीय अपराध करता है और ऐसे अपराध के दौरान चोट पहुंचाता है जिससे महिला की मृत्यु हो जाती है या महिला को मौत की सजा मिलती है। लगातार वनस्पति अवस्था में रहने पर कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास या मृत्यु हो सकती है।