Section 67 of BNS in Hindi: अलगाव के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ या अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा संभोग

अलगाव के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ या अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा संभोगBharatiya Nyaya Sanhita 2023
जो कोई अपनी पत्नी के साथ, जो अलग रह रही है, चाहे अलगाव की डिक्री के तहत या अन्यथा, उसकी सहमति के बिना संभोग करता है, उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जो दो साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो इसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
स्पष्टीकरण.-इस धारा में, “यौन संभोग” का अर्थ धारा 63 के खंड (ए) से (डी) में उल्लिखित कोई भी कार्य होगा।