Section 68 of BNS in Hindi

Section 68 of BNS in Hindi

जो भी, होना—

(ए) अधिकार की स्थिति में या प्रत्ययी रिश्ते में; या
(बी) एक लोक सेवक; या
(सी) जेल, रिमांड होम या किसी भी समय लागू कानून के तहत या उसके तहत स्थापित हिरासत के अन्य स्थान, या महिलाओं या बच्चों की संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक; या
(डी) किसी अस्पताल के प्रबंधन पर या अस्पताल के स्टाफ में रहते हुए, अपनी हिरासत में या अपने आरोप के तहत या परिसर में मौजूद किसी भी महिला को उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित या प्रलोभित करने के लिए ऐसी स्थिति या प्रत्ययी रिश्ते का दुरुपयोग करता है, ऐसा यौन संबंध जो बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, उसे किसी भी अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो पांच साल से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

स्पष्टीकरण 1.—इस खंड में, “यौन संभोग” का अर्थ धारा 63 के खंड (ए) से (डी) में उल्लिखित कोई भी कार्य होगा।

स्पष्टीकरण 2.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, धारा 63 का स्पष्टीकरण 1 भी लागू होगा।

स्पष्टीकरण 3. – जेल, रिमांड होम या हिरासत के अन्य स्थान या महिलाओं या बच्चों की संस्था के संबंध में “अधीक्षक” में ऐसी जेल, रिमांड होम, स्थान या संस्था में कोई अन्य पद धारण करने वाला व्यक्ति शामिल है जिसके आधार पर ऐसा कोई व्यक्ति अपने कैदियों पर किसी भी अधिकार या नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है।

स्पष्टीकरण 4.- अभिव्यक्ति “अस्पताल” और “महिला या बच्चों की संस्था” का क्रमशः वही अर्थ होगा जो धारा 64 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में है।