Section 73 of BNS in Hindi: न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित किसी भी सामग्री को बिना अनुमति के छापना या प्रकाशित करना

न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित किसी भी सामग्री को बिना अनुमति के छापना या प्रकाशित करनाBharatiya Nyaya Sanhita 2023
जो कोई धारा 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में किसी भी मामले को ऐसे न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना मुद्रित या प्रकाशित करेगा, उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना भी देना होगा.
स्पष्टीकरण.-किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ में अपराध नहीं है।