Section 74 of BNS in Hindi

Section 74 of BNS in Hindi

74. जो कोई, किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि उसके द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने का भी दायी होगा ।