Section 90 of BNS in Hindi: गर्भपात कराने के इरादे से किए गए कार्य के कारण हुई मृत्यु

गर्भपात कराने के इरादे से किए गए कार्य के कारण हुई मृत्युBharatiya Nyaya Sanhita 2023
(1) जो कोई, किसी गर्भवती महिला का गर्भपात कराने के इरादे से, ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे ऐसी महिला की मृत्यु हो जाए, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और उसे दंडित किया जाएगा। जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
(2) जहां उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य महिला की सहमति के बिना किया जाता है, तो आजीवन कारावास या उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट दंड से दंडनीय होगा।
स्पष्टीकरण.-इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी को पता हो कि उसके कार्य से मृत्यु होने की संभावना है।