Section 95 of BNS in Hindi: अपराध करने के लिए बच्चे को काम पर रखना, नियोजित करना या नियुक्त करना

अपराध करने के लिए बच्चे को काम पर रखना, नियोजित करना या नियुक्त करनाBharatiya Nyaya Sanhita 2023
जो कोई भी अपराध करने के लिए अठारह वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को काम पर रखता है, नियोजित करता है या संलग्न करता है, उसे उस अपराध के लिए कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा जैसे कि अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया हो।
स्पष्टीकरण.-यौन शोषण या अश्लील साहित्य के लिए किसी बच्चे को काम पर रखना, नियोजित करना, संलग्न करना या उपयोग करना इस धारा के अर्थ में शामिल है।