Article 23 of Indian Constitution in Hindi

Article 23 of Indian Constitution: मानव के दुर्व्यापार और बलात्‌‌श्रम का प्रतिषेध

Article 23 of Indian Constitution: Prohibition of traffic in human beings and forced labour.

Article 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्‌‌श्रम का प्रतिषेध- – Constitution of India

(1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्‌श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।


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