Article 341 of Indian Constitution: अनुसूचित जातियां
Article 341 Scheduled Castes – Constitution Of India
(1) राष्ट्रपति , किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्रट के संबंध में और जहां राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों, अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए #यथास्थिति उस राज्य #या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा।
(2) संसद, विधि द्वारा, किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में साम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात् वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।
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संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 10 द्वारा “राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित।
संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट” शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।
संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख” का लोप किया गया ।
संविधान (अऩुसूचित जातियां) आदेश, 1950 (सं.आ. 19), संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 (सं.आ. 32), संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 (सं.आ. 52), संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 (सं.आ. 64). संविधान (फांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 (सं.आ. 68), संविधान (गोवा, दमण और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 (सं.आ. 81) और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 (सं.आ. 110) देखिऋ ।
# संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “किसी ऐसे राज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।