भारत का संविधान (The Constitution of India in Hindi) भारत का सर्वोच्च कानूनी विधान है, जो देश की लोकतांत्रिक संप्रभुता, शासन प्रणाली और न्याय व्यवस्था की आधारशिला रखता है। यह विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया।
वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग (Parts I–XXII), 12 अनुसूचियां (Schedules) और 395 से अधिक अनुच्छेद शामिल हैं। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार (Fundamental Rights), राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP), मौलिक कर्तव्य, कार्यपालिका, न्यायपालिका और संघ-राज्य संबंधों का सुव्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया गया है।
भारतीय संविधान के सभी 22 भाग (Parts I–XXII in Hindi)
नीचे दिए गए किसी भी भाग पर क्लिक करके उसके सभी अनुच्छेदों का अध्ययन करें:
आधिकारिक कानूनी संसाधन एवं डाउनलोड
भारत के संविधान का नवीनतम आधिकारिक हिंदी पाठ विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से भी देखा जा सकता है:
भारतीय संविधान: भाग एवं अनुच्छेद सारणी
| भाग संख्या | विषय / शीर्षक | अनुच्छेद विस्तार | पहुंच |
|---|---|---|---|
| भाग 1 | संघ और उसका राज्यक्षेत्र (The Union & its Territory) | अनुच्छेद 1–4 | अध्ययन करें → |
| भाग 2 | नागरिकता (Citizenship) | अनुच्छेद 5–11 | अध्ययन करें → |
| भाग 3 | मूल अधिकार (Fundamental Rights) | अनुच्छेद 12–35 | अध्ययन करें → |
| भाग 4 | राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) | अनुच्छेद 36–51 | अध्ययन करें → |
| भाग 4A | मूल कर्तव्य (Fundamental Duties) | अनुच्छेद 51A | अध्ययन करें → |
| भाग 5 | संघ (The Union) | अनुच्छेद 52–151 | अध्ययन करें → |
| भाग 6 | राज्य (The States) | अनुच्छेद 152–237 | अध्ययन करें → |
| भाग 7 | प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य (The States in Part B of First Schedule) | अनुच्छेद 238 (निरसित) | अध्ययन करें → |
| भाग 8 | संघ राज्यक्षेत्र (The Union Territories) | अनुच्छेद 239–242 | अध्ययन करें → |
| भाग 9 | पंचायतें (The Panchayats) | अनुच्छेद 243–243O | अध्ययन करें → |
| भाग 9A | नगरपालिकाएं (The Municipalities) | अनुच्छेद 243P–243ZG | अध्ययन करें → |
| भाग 10 | अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र (The Scheduled & Tribal Areas) | अनुच्छेद 244–244A | अध्ययन करें → |
| भाग 11 | संघ और राज्यों के बीच संबंध (Relations Between Union & States) | अनुच्छेद 245–263 | अध्ययन करें → |
| भाग 12 | वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद (Finance, Property & Contracts) | अनुच्छेद 264–300A | अध्ययन करें → |
| भाग 13 | भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य (Trade, Commerce & Intercourse) | अनुच्छेद 301–307 | अध्ययन करें → |
| भाग 14 | संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (Services Under Union & States) | अनुच्छेद 308–323 | अध्ययन करें → |
| भाग 14A | अधिकरण (Tribunals) | अनुच्छेद 323A–323B | अध्ययन करें → |
| भाग 15 | निर्वाचन (Elections) | अनुच्छेद 324–329A | अध्ययन करें → |
| भाग 16 | कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध (Special Provisions for Certain Classes) | अनुच्छेद 330–342A | अध्ययन करें → |
| भाग 17 | राजभाषा (Official Language) | अनुच्छेद 343–351 | अध्ययन करें → |
| भाग 18 | आपात उपबंध (Emergency Provisions) | अनुच्छेद 352–360 | अध्ययन करें → |
| भाग 19 | प्रकीर्ण (Miscellaneous) | अनुच्छेद 361–367 | अध्ययन करें → |
| भाग 20 | संविधान का संशोधन (Amendment of the Constitution) | अनुच्छेद 368 | अध्ययन करें → |
| भाग 21 | अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध (Temporary, Transitional & Special) | अनुच्छेद 369–392 | अध्ययन करें → |
| भाग 22 | संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी पाठ और निरसन (Short Title, Hindi Text & Repeals) | अनुच्छेद 393–395 | अध्ययन करें → |
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