Article 1 of Indian Constitution in Hindi

Article 1 of Indian Constitution: संघ का नाम और राज्यक्षेत्र

Article 1 of Indian Constitution

Article 1 संघ का नाम और राज्यक्षेत्र – Constitution Of India

संघ का नाम और राज्यक्षेत्र–(1) भारत, अर्थात्‌ इंडिया, राज्यों का संघ होगा। (2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। (3) भारत के राज्यक्षेत्र में,
(क) राज्यों के राज्यक्षेत्र,
(ख) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र, और
(ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किए जाएँ, समाविष्ट होंगे।


Article 2 of Indian Constitution

नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

Article 3 of Indian Constitution

नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन

Article 4 of Indian Constitution

पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ

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